Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram YouTube
    • Home
    • About Us
    • Contact Us
    • MP Info RSS Feed
    Facebook X (Twitter) Instagram
    CG News
    • Home
    • देश
    • विदेश
    • राज्य
    • मध्यप्रदेश
      • मध्यप्रदेश जनसंपर्क
    • छत्तीसगढ़
      • छत्तीसगढ़ जनसंपर्क
    • राजनीती
    • धर्म
    • अन्य खबरें
      • मनोरंजन
      • खेल
      • तकनीकी
      • व्यापार
      • करियर
      • लाइफ स्टाइल
    CG News
    Home»विदेश»फिलिस्तीनियों को बड़ा झटका! अंतरराष्ट्रीय अदालत ने भी युद्धविराम से कर दिया इनकार…
    विदेश

    फिलिस्तीनियों को बड़ा झटका! अंतरराष्ट्रीय अदालत ने भी युद्धविराम से कर दिया इनकार…

    By January 27, 2024No Comments2 Mins Read
    Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr WhatsApp Email Telegram Copy Link
    फिलिस्तीनियों को बड़ा झटका! अंतरराष्ट्रीय अदालत ने भी युद्धविराम से कर दिया इनकार…
    Share
    Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp Pinterest Email

    गाजा में इजरायल के हमले को लेकर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) ने फैसला सुनाते हुए नरसंहार को रोकने का आदेश दिया है।

    दक्षिण अफ्रीका की याचिका पर कोर्ट ने यह आदेश दिया है। हालांकि इसे दक्षिण अफ्रीका के लिए भी झटका माना जा रहा है।

    आईसीजे ने सीजफायर को लेकर कोई भी आदेश नहीं दिया है जबकि दक्षिण अफ्रीका ने युद्धविराम की ही मांग की थी। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने इस मामले में सहमति नहीं जताई। यह बात फिलिस्तीनियों को भी निराश करने वाली है। 

    फैसले में ICJ ने क्या कहा
    आईसीजे ने इजरायल से कहा कि वह गाजा पट्टी में फिलिस्तीनियों का नरसंहार बंद कर दे और अब तक हमले में हुई मौतों का पूरा ब्यौरा दे।

    कोर्ट ने कहा कि इजरायल इस बात को सुनिश्चित करे कि उसकी सेना गाजा में नरसंहार ना करे और मानवीय स्थिति को देखते हुए सुधारवादी तरीके अपनाए। आईसीजे ने इजरायल से एक महीने के अंदर ही रिपोर्ट सौंपने को कहा है। 

    बता दें कि दक्षिण अफ्रीका ने गाजा पट्टी में नरसंहार को लेकर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का रुख किया था। इसके बाद उसे कोलंबिया और ब्राजील का भी साथ मिला था। इस याचिका में कहा गया था कि इजरायल जिनेवा कन्वेंशन के तहत अपने कर्तव्यों का उल्लंघन कर रहा है।

    वह जो कर रहा है वह जिनेवा कन्वेंशन के तहत गलत है। इसके बाद कोलंबिया के विदेश मंत्रालय ने भी कहा कि दक्षिण अफ्रीका का मुकदमा एक साहसी कदम है। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासिलो लूला दा सिल्वा ने भी कहा कि इजरायल अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन कर रहा है। 

    आईसीजे में 17 जज इस मामले की सुनवाई कर रहे थे। इनमें से ज्यादातर ने कहा कि इरजाल को ऐसे प्रयास करने चाहिए जिससे कि फिलिस्तीनी लोगों को शारीरिक और मानसिक नुकसान ना हो।

    हालांकि बता दें कि यह आईसीजे का अंतिम फैसला नहीं है। वहीं बात करें आईसीजे के आदेशों को लागू करने की तो  ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो कि इसे लागू करवा सके। ऐसे में कई बार अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का फैसला केवल कागजों पर ही रह जाता है। 

    Related Posts

    ‘हमारे PM भीख का कटोरा लेकर चीन नहीं गए’, बांग्लादेश के विदेश मंत्री का बड़ा बयान

    June 29, 2026

    Europe Heatwave: 40°C के पार पहुंचा तापमान, जानें भारतीयों के मुकाबले यूरोप में हीटवेव क्यों बनती है ज्यादा जानलेवा

    June 29, 2026

    अफगानिस्तान में पाकिस्तान का बड़ा हमला, आधी रात की एयरस्ट्राइक में 35 लोगों की मौत, एक महीने में चौथा अटैक

    June 29, 2026

    शेख हसीना का बड़ा दावा: इसी साल बांग्लादेश लौटने का ऐलान, अवामी लीग को बताया अपनी ताकत

    June 29, 2026

    किम जोंग उन अपनी मां का नाम लेने से क्यों बचते हैं? सामने आई बड़ी वजह

    June 29, 2026

    वेनेजुएला भूकंप: 7.5 तीव्रता के झटकों से तबाही, 1,430 मौतों और हजारों के लापता होने की आशंका

    June 29, 2026
    GAM
    विज्ञापन
    विज्ञापन
    हमसे जुड़ें
    • Facebook
    • Twitter
    • Pinterest
    • Instagram
    • YouTube
    • Vimeo
    अन्य ख़बरें

    Uttarakhand News: धामी सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर, मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने 494 करोड़ के राष्ट्रीय राजमार्ग का किया निरीक्षण….

    June 29, 2026

    Uttarakhand News: धामी सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर, मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने 494 करोड़ के राष्ट्रीय राजमार्ग का किया निरीक्षण….

    June 29, 2026

    Uttarakhand News: उत्तराखण्ड की जलग्रहण विकास योजनाओं को केंद्र का समर्थन, प्रदर्शन के आधार पर होगा अगला आवंटन….

    June 29, 2026

    Uttarakhand News: उत्तराखण्ड की जलग्रहण विकास योजनाओं को केंद्र का समर्थन, प्रदर्शन के आधार पर होगा अगला आवंटन….

    June 29, 2026
    हमारे बारे में

    यह एक हिंदी वेब न्यूज़ पोर्टल है जिसमें ब्रेकिंग न्यूज़ के अलावा राजनीति, प्रशासन, ट्रेंडिंग न्यूज, बॉलीवुड, खेल जगत, लाइफस्टाइल, बिजनेस, सेहत, ब्यूटी, रोजगार तथा टेक्नोलॉजी से संबंधित खबरें पोस्ट की जाती है।

    Disclaimer - समाचार से सम्बंधित किसी भी तरह के विवाद के लिए साइट के कुछ तत्वों में उपयोगकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत सामग्री ( समाचार / फोटो / विडियो आदि ) शामिल होगी स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक इस तरह के सामग्रियों के लिए कोई ज़िम्मेदार नहीं स्वीकार करता है। न्यूज़ पोर्टल में प्रकाशित ऐसी सामग्री के लिए संवाददाता / खबर देने वाला स्वयं जिम्मेदार होगा, स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी. सभी विवादों का न्यायक्षेत्र रायपुर होगा

    हमसे सम्पर्क करें
    Owner - Rakhi Roy
    Editor - Rahul Shende
    Mobile - 7089782411
    Email - cgnewsllive24@gmail.com
    Office - F 188, Aakash Ganga, Supela, Bhilai, Chhattisgarh
    June 2026
    M T W T F S S
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  
    « May    
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    • Home
    • About Us
    • Contact Us
    • MP Info RSS Feed
    © 2026 ThemeSphere. Designed by ThemeSphere.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.