Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram YouTube
    • Home
    • About Us
    • Contact Us
    • MP Info RSS Feed
    Facebook X (Twitter) Instagram
    CG News
    • Home
    • देश
    • विदेश
    • राज्य
    • मध्यप्रदेश
      • मध्यप्रदेश जनसंपर्क
    • छत्तीसगढ़
      • छत्तीसगढ़ जनसंपर्क
    • राजनीती
    • धर्म
    • अन्य खबरें
      • मनोरंजन
      • खेल
      • तकनीकी
      • व्यापार
      • करियर
      • लाइफ स्टाइल
    CG News
    Home»देश»सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला और बंद होंगी 68 खदानें, बुरी तरह भड़के जज…
    देश

    सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला और बंद होंगी 68 खदानें, बुरी तरह भड़के जज…

    By May 16, 2024No Comments2 Mins Read
    Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr WhatsApp Email Telegram Copy Link
    सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला और बंद होंगी 68 खदानें, बुरी तरह भड़के जज…
    Share
    Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp Pinterest Email

    सरिस्का टाइगर रिजर्व से जुड़े एक मामले पर सुनवाई कर रहे सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कड़ा रुख अपनाया।

    अदालत ने एक किलोमीटर के दायरे में जारी 60 से ज्यादा खदानों को बंद करने के आदेश जारी किए।

    साथ ही सरिस्का क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट (CTH) के आसपास खदान की गतिविधियों को लेकर राजस्थान सरकार के रवैये पर भी नाराजगी जाहिर की।

    याचिका पर जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस एसवीएन भट्टी और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच सुनवाई कर रही थी।

    एमिकस क्यूरी के परमेश्वर ने अदालत को बताया कि CTH के एक किमी के दायरे में करीब 110 खदानें काम कर रही हैं। हालांकि, राजस्थान की तरफ से पेश हुए एएसजी ऐश्वर्य भाटी ने कहा कि 110 में से सिर्फ 68 खदानें ही सक्रिय हैं और बाकी को बंद हैं।

    इसपर अदालत ने तत्काल प्रभाव से 68 खदानों को बंद करने के आदेश दिए। बेंच ने कहा, ‘हमारा फैसला साफ है। टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क या सेंचुरी की तुलना में ज्यादा ऊंचे स्थान पर है। जो भी सुरक्षा नेशनल पार्क या सेंचुरी को दी जाती है, वो अपने आप ही टाइगर रिजर्व पर लागू होती है, जिसे पहले ही अतिरिक्त सुरक्षा की जरूरत है।’

    जस्टिस गवई की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि जो भी गतिविधियां टाइगर रिजर्व के बफर जोन में जारी हैं, उन्हें कहीं और शिफ्ट करना होगा। इस दौरान उन्होंने तड़ोबा और मेलघाट टाइगर रिजर्व का भी उदाहरण दिया, जहां के सभी गांवों को शिफ्ट कर दिया गया है। अदालत ने कहा, ‘CTH के एक किमी दायरे में खदानों की गतिविधियां कैसे हो सकती है?’

    उन्होंने कहा, ‘सुरक्षित किए गए स्थानों के एक किलोमीटर के भीतर कोई भी गतिविधि नहीं हो सकती है। इस मामले में CTH बफर जोन है, जिसे सरिस्का टाइगर रिजर्व को सुरक्षित करने के लिए बनाया गया है।’

    भाटी ने कोर्ट को बताया है कि राज्य ने पहले ही सरिस्का वाइल्डलाइफ सेंचुरी के क्षेत्र का विस्तार किया है और सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं।

    Related Posts

    डीजल की जगह ₹20 प्रति लीटर वाला नया ईंधन? नितिन गडकरी ने बस-ट्रक के लिए बताया बड़ा प्लान

    July 11, 2026

    नौकरी बदलते ही अपने आप ट्रांसफर होगा PF, EPFO ने किया बड़ा ऐलान

    July 11, 2026

    IRCTC की नई वेबसाइट जल्द होगी लॉन्च, टिकट बुकिंग में होंगे 4 बड़े बदलाव

    July 11, 2026

    होम लोन पर 4% ब्याज सब्सिडी! मोदी सरकार की नई स्कीम से EMI होगी कम, जानें किसे मिलेगा लाभ

    July 11, 2026

    कोरोना ने फिर बढ़ाई चिंता! आंध्र प्रदेश में 46 वर्षीय व्यक्ति की मौत, दोनों फेफड़े पूरी तरह हुए खराब

    July 11, 2026

    भारत में बनेगा आयरन डोम इंटरसेप्टर? राफेल की बड़ी योजना, इजरायल-भारत रक्षा साझेदारी को मिलेगी नई ताकत

    July 11, 2026
    GAM
    विज्ञापन
    विज्ञापन
    हमसे जुड़ें
    • Facebook
    • Twitter
    • Pinterest
    • Instagram
    • YouTube
    • Vimeo
    अन्य ख़बरें

    डीजल की जगह ₹20 प्रति लीटर वाला नया ईंधन? नितिन गडकरी ने बस-ट्रक के लिए बताया बड़ा प्लान

    July 11, 2026

    ‘नो बिकिनी, नो इंटीमेट सीन्स’ पर अड़ीं काजल अग्रवाल, प्रोड्यूसर्स से कहा- माफ करें; बताई वजह

    July 11, 2026

    नौकरी बदलते ही अपने आप ट्रांसफर होगा PF, EPFO ने किया बड़ा ऐलान

    July 11, 2026

    भारत में हर 10 में से 1 व्यक्ति को कैंसर का खतरा, डॉक्टरों की भारी कमी; 2000 मरीजों पर सिर्फ 1 विशेषज्ञ

    July 11, 2026
    हमारे बारे में

    यह एक हिंदी वेब न्यूज़ पोर्टल है जिसमें ब्रेकिंग न्यूज़ के अलावा राजनीति, प्रशासन, ट्रेंडिंग न्यूज, बॉलीवुड, खेल जगत, लाइफस्टाइल, बिजनेस, सेहत, ब्यूटी, रोजगार तथा टेक्नोलॉजी से संबंधित खबरें पोस्ट की जाती है।

    Disclaimer - समाचार से सम्बंधित किसी भी तरह के विवाद के लिए साइट के कुछ तत्वों में उपयोगकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत सामग्री ( समाचार / फोटो / विडियो आदि ) शामिल होगी स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक इस तरह के सामग्रियों के लिए कोई ज़िम्मेदार नहीं स्वीकार करता है। न्यूज़ पोर्टल में प्रकाशित ऐसी सामग्री के लिए संवाददाता / खबर देने वाला स्वयं जिम्मेदार होगा, स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी. सभी विवादों का न्यायक्षेत्र रायपुर होगा

    हमसे सम्पर्क करें
    Owner - Rakhi Roy
    Editor - Rahul Shende
    Mobile - 7089782411
    Email - cgnewsllive24@gmail.com
    Office - F 188, Aakash Ganga, Supela, Bhilai, Chhattisgarh
    July 2026
    M T W T F S S
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  
    « Jun    
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    • Home
    • About Us
    • Contact Us
    • MP Info RSS Feed
    © 2026 ThemeSphere. Designed by ThemeSphere.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.