Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram YouTube
    • Home
    • About Us
    • Contact Us
    • MP Info RSS Feed
    Facebook X (Twitter) Instagram
    CG News
    • Home
    • देश
    • विदेश
    • राज्य
    • मध्यप्रदेश
      • मध्यप्रदेश जनसंपर्क
    • छत्तीसगढ़
      • छत्तीसगढ़ जनसंपर्क
    • राजनीती
    • धर्म
    • अन्य खबरें
      • मनोरंजन
      • खेल
      • तकनीकी
      • व्यापार
      • करियर
      • लाइफ स्टाइल
    CG News
    Home»देश»तरुण तेजपाल को यौन उत्पीड़न मामले में 10 साल की सजा, कोर्ट ने लगाया ₹5 लाख का जुर्माना
    देश

    तरुण तेजपाल को यौन उत्पीड़न मामले में 10 साल की सजा, कोर्ट ने लगाया ₹5 लाख का जुर्माना

    News DeskBy News DeskAugust 6, 2026No Comments5 Mins Read
    Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr WhatsApp Email Telegram Copy Link
    तरुण तेजपाल को यौन उत्पीड़न मामले में 10 साल की सजा, कोर्ट ने लगाया ₹5 लाख का जुर्माना
    Share
    Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp Pinterest Email

     मुंबई

    तरुण तेजपाल केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने दोषी पाए गए पूर्व तहलका एडिटर-इन-चीफ की सजा का ऐलान कर दिया है. सजा तय करने से पहले कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं. बेंच ने कहा कि तेजपाल के खिलाफ बाद में किसी और दुर्व्यवहार की रिपोर्ट सामने नहीं आई और दोनों पक्ष अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं. इसके बाद कोर्ट ने अलग-अलग धाराओं के तहत तेजपाल को सजा सुनाई। 

    बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2013 के यौन उत्पीड़न मामले में तरुण तेजपाल को दोषी पाया था. कोर्ट ने गोवा की ट्रायल कोर्ट के 2021 के उस फैसले को पलट दिया, जिसमें तेजपाल को बरी कर दिया गया था. इसके बाद सजा की अवधि को लेकर सुनवाई हुई और अब अदालत ने दो धाराओं के तहत 10-10 साल की कठोर कैद, जबकि एक अन्य धारा के तहत 3 साल की सजा सुनाई है। 

    तरुण तेजपाल को बॉम्बे हाई कोर्ट ने पाया दोषी
    बॉम्बे हाई कोर्ट ने गोवा की ट्रायल कोर्ट के 2021 के उस फैसले को पलट दिया, जिसमें तेजपाल को बरी कर दिया गया था. यह मामला 13 साल से अदालत में चल रहा था और अब हाई कोर्ट के फैसले के बाद सजा का ऐलान किया गया है। 

    जब SG ने बोला अमिताभ बच्चन का डायलॉग
    पिंक फिल्म में अमिताभ बच्चन ने वकील का किरदार निभाया था और उसमें तीन महिलाओं के लिए केस लड़ते हुए नजर आए थे. फिल्म में उनका एक डायलॉग भी बहुत फेमस हुआ था, जिसमें रिश्ते में महिला की मर्जी की जरूरत पर जोर देते हुए वह कहते हैं- नो मींस नो. बॉम्बे हाईकोर्ट में आज की सुनवाई के दौरान एसजी तुषार मेहता ने भी यही बात दोहराई।

    SG मेहता की दमदार दलील
    लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार सजा में नरमी बरते जाने की तरुण तेजपाल की अपील का सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने विरोध किया और कहा, 'यह जानते हुए कि पीड़िता उनकी बेटी की उम्र की है, उन्होंने यह अपराध किया… वह उसके लिए पिता समान हैं, उन्हें ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए थी… पीड़िता के विरोध के बावजूद दो दिन तक लगातार इन्होंने ये किया… इस अदालत को समाज में एक साफ संदेश देना चाहिए कि जब एक लड़की न बोलती है तो उसका मतलब न होता है. A No Means No.'

    तरुण तेजपाल ने की सजा में नरमी बरती जाने की अपील
    तरुण तेजपाल ने सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट से अपील की कि मेरी उम्र को देखते हुए सजा में नरमी बरती जाए. तरुण तेजपाल के वकील आबाद पोंडा ने कोर्ट से अपील की है कि उनके मुवक्किल के साथ नरमी बरती जाए और सजा सुनाते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि यह 13 साल पुराना मामला है. एडवोकेट पोंडा ने यह भी अपील की है कि 8 हफ्तों के बाद सजा का आदेश सुनाया जाए, ताकि वह सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकें. उन्होंने कहा कि तरुण तेजपाल के खिलाफ कोई और एफआईआर या केस दर्ज नहीं है। 

    तरुण तेजपाल ने कहा, 'मेरी उम्र अब 62 साल हो गई है और मुझे लगता है कि मैं पीड़ित हूं. मेरी पत्नी है और इसके अलावा मेरे पास कहने के लिए कुछ खास नहीं है. मैं बस यही कह सकता हूं कि हम अपील कर सकते हैं. कृप्या मेरे लिए नरमी रखें. बाकी तथ्य रिकॉर्ड में दर्ज हैं। 

    सेशन कोर्ट ने 2021 में कर दिया था बरी
    साल 2021 में गोवा की मपुसा कोर्ट की स्पेशल जज क्षमा जोशी ने तरुण तेजपाल को यौन उत्पीड़न मामले के सभी आरोपों से बरी कर दिया था. कोर्ट ने माना था कि इन आरोपों को साबित करने के लिए पीड़िता की तरफ से जो सबूत पेश किए गए वह तरुण तेजपाल के खिलाफ आरोपों की पुष्टि नहीं करते हैं. निचली अदालत ने कहा, 'रिकॉर्ड पर मौजूद तथ्यों पर विचार करने के बाद हमें लगता है कि आरोपी को संदेह का लाभ दिया जा सकता है क्योंकि जो आरोप लगाए गए उनकी पुष्टि करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं हैं और शिकायतकर्ता के बयानों में भी फेरबदल है। 

    सेशन कोर्ट के इस फैसले का राज्य सरकार और स्टेट सीआईडी ने विरोध किया और हाईकोर्ट में अपील की. अपील में कहा गया कि सेशन कोर्ट ने सबूतों की जांच के बजाय घटना के बाद पीड़िता के व्यवहार, रिएक्शन और उनके बैकग्राउंड का आकलन किया. उन्होंने कहा कि कोर्ट ने तरुण तेजपाल के खिलाफ ठीक से ट्रायल करने के बजाय पीड़िता को ही कटघरे में खड़ा कर दिया. राज्य सरकार ने सेशन कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए कि कोर्ट ने उन माफी के मैसेज की जांच क्यों नहीं की, जो कंपनी में पीड़िता की शिकायत के बाद तरुण तेजपाल ने उन्हें भेजे थे। 

    महिला कर्मी ने तेजपाल पर लगाए थे आरोप
    यह मामला 2013 में सामने आया था. तहलका के तत्कालीन एडिटर-इन-चीफ तरुण तेजपाल पर उनकी एक महिला सहकर्मी ने गोवा के एक होटल की लिफ्ट में यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था. तेजपाल ने आरोपों से इनकार किया था. मामले में लंबी सुनवाई के बाद 2021 में गोवा की ट्रायल कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया था। 

    ट्रायल कोर्ट के आदेश को बॉम्बे हाईकोर्ट में दी गई थी चुनौती
    गोवा सरकार ने इसके बाद ट्रायल कोर्ट के फैसले को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी. हाई कोर्ट ने मामले के सबूतों और दोनों पक्षों की दलीलों पर दोबारा विचार किया और अब निचली अदालत का फैसला पलटते हुए तेजपाल को दोषी करार दिया है. तेजपाल की तरफ से पहले ही कहा जा चुके हैं कि हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी. उन्होंने इस मामले में एक याचिका भी दाखिल की है। 

     

    News Desk

    Related Posts

    तरुण तेजपाल रेप केस में बड़ा फैसला, हाईकोर्ट ने बरी करने का आदेश पलटा; दोषी करार

    August 6, 2026

    भारत बनेगा ग्लोबल कंटेंट हब! PM मोदी और Netflix के Co-CEO के बीच हुई अहम चर्चा

    August 6, 2026

    मार्क जुकरबर्ग ने मानी गलती, डीपफेक और कंटेंट गड़बड़ियों पर मांगी माफी

    August 6, 2026

    हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, बहू के नाम घर होने पर भी सास को रहेगा रहने का अधिकार

    August 6, 2026

    एक टिकट पर घूमिए पूरा भारत! जानें भारतीय रेलवे के सर्कुलर जर्नी टिकट के नियम, फायदे और बुकिंग प्रोसेस

    August 6, 2026

    रेलवे का 5 मिनट वाला नियम क्या है? हर यात्री के लिए जानना है बेहद जरूरी

    August 6, 2026
    GAM
    विज्ञापन
    विज्ञापन
    हमसे जुड़ें
    • Facebook
    • Twitter
    • Pinterest
    • Instagram
    • YouTube
    • Vimeo
    अन्य ख़बरें

    श्रीलंका दौरे से पहले टीम इंडिया की बढ़ी चिंता, प्रैक्टिस मैच की पिच पर उठा विवाद

    August 6, 2026

    राज्यसभा में जमकर हंगामा, BJP सांसदों के ‘कांग्रेस दफ्तर में मिलेंगे आतंकवादी’ नारे से बढ़ा सियासी विवाद

    August 6, 2026

    Gold Rate Today: सोने की कीमत में फिर उछाल, ₹1.50 लाख के पार पहुंचा गोल्ड

    August 6, 2026

    शुभमन गिल अभ्यास में दो बार चोटिल, श्रीलंका टेस्ट सीरीज से पहले बढ़ी टीम इंडिया की चिंता

    August 6, 2026
    हमारे बारे में

    यह एक हिंदी वेब न्यूज़ पोर्टल है जिसमें ब्रेकिंग न्यूज़ के अलावा राजनीति, प्रशासन, ट्रेंडिंग न्यूज, बॉलीवुड, खेल जगत, लाइफस्टाइल, बिजनेस, सेहत, ब्यूटी, रोजगार तथा टेक्नोलॉजी से संबंधित खबरें पोस्ट की जाती है।

    Disclaimer - समाचार से सम्बंधित किसी भी तरह के विवाद के लिए साइट के कुछ तत्वों में उपयोगकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत सामग्री ( समाचार / फोटो / विडियो आदि ) शामिल होगी स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक इस तरह के सामग्रियों के लिए कोई ज़िम्मेदार नहीं स्वीकार करता है। न्यूज़ पोर्टल में प्रकाशित ऐसी सामग्री के लिए संवाददाता / खबर देने वाला स्वयं जिम्मेदार होगा, स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी. सभी विवादों का न्यायक्षेत्र रायपुर होगा

    हमसे सम्पर्क करें
    Owner - Rakhi Roy
    Editor - Rahul Shende
    Mobile - 7089782411
    Email - cgnewsllive24@gmail.com
    Office - F 188, Aakash Ganga, Supela, Bhilai, Chhattisgarh
    August 2026
    M T W T F S S
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  
    « Jul    
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    • Home
    • About Us
    • Contact Us
    • MP Info RSS Feed
    © 2026 ThemeSphere. Designed by ThemeSphere.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.