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    महाराष्ट्र में एनालॉग पनीर पर पूरी तरह बैन, बेचते पकड़े गए तो होगी सख्त कार्रवाई

    News DeskBy News DeskAugust 5, 2026No Comments4 Mins Read
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    महाराष्ट्र में एनालॉग पनीर पर पूरी तरह बैन, बेचते पकड़े गए तो होगी सख्त कार्रवाई
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    मुंबई 

    महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में एनालॉग पनीर, यानी नॉन-डेयरी पनीर, के निर्माण, बिक्री, भंडारण, परिवहन और वितरण पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है. सरकार ने यह फैसला सार्वजनिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लिया है. इस कदम के साथ महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ के बाद ऐसा फैसला लेने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है। 

    सरकार ने साफ किया है कि नियम तोड़ने वालों पर खाद्य सुरक्षा कानून के तहत कड़ी कार्रवाई होगी. अपराध की गंभीरता के आधार पर 6 महीने तक की जेल और 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. अगर असुरक्षित खाद्य पदार्थ के सेवन से किसी व्यक्ति की मौत होती है, तो आजीवन कारावास और कम से कम 10 लाख रुपये के जुर्माने का प्रावधान है। 

    30 जुलाई को खाद्य सुरक्षा आयुक्त तुकाराम मुंढे की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि राज्य में एनालॉग या नॉन-डेयरी पनीर के निर्माण, प्रोसेसिंग, पैकिंग, स्टोरेज, परिवहन, थोक और खुदरा बिक्री, साथ ही बिक्री के लिए पेश करने पर तत्काल प्रभाव से रोक रहेगी. यानी अब इस तरह के पनीर से जुड़ी पूरी सप्लाई चेन पर प्रतिबंध लागू होगा। 

    30 जुलाई से आदेश प्रभावी, बनाने से लेकर बिक्री तक सब बंद
    खाद्य सुरक्षा आयुक्त तुकाराम मुंढे द्वारा 30 जुलाई को जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार, राज्य भर में एनालॉग पनीर से जुड़ी तमाम गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। प्रतिबंध की मुख्य बातें:

    किन गतिविधियों पर रोक: एनालॉग या नॉन-डेयरी पनीर के निर्माण, प्रोसेसिंग, पैकिंग, स्टोरेज, परिवहन, थोक बिक्री, खुदरा बिक्री और बिक्री के लिए प्रदर्शित करने पर पूर्ण प्रतिबंध लागू हो गया है।

    ग्राहकों को गुमराह करने पर एक्शन: खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यापारी या प्रतिष्ठान एनालॉग पनीर को असली डेयरी पनीर बताकर बेचता है, तो इसे ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी और 'खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006' (Food Safety and Standards Act, 2006) के तहत अनुचित व्यापार माना जाएगा।

    सख्त सजा का प्रावधान: 6 महीने की जेल से लेकर आजीवन कारावास तक
    नियमों का उल्लंघन करने वालों और उपभोक्ताओं की सेहत के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कानून में कठोर दंड तय किए गए हैं। अपराध की गंभीरता के आधार पर 6 महीने तक की जेल की सजा और 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। यदि नकली या असुरक्षित खाद्य पदार्थ (एनालॉग पनीर) के सेवन से किसी व्यक्ति की जान जाती है, तो आरोपी को आजीवन कारावास और कम से कम 10 लाख रुपये के जुर्माने का प्रावधान है।

    उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष महाराष्ट्र विधानसभा के सत्र के दौरान विभिन्न विधायकों ने राज्य में धड़ल्ले से बिक रहे नकली और एनालॉग पनीर पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग प्रमुखता से उठाई थी। सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले से डेयरी किसानों के हितों की रक्षा होगी और आम जनता को शुद्ध खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

    एनालॉग पनीर को असली डेयरी पनीर बताकर बेचने पर होगी कार्रवाई
    खाद्य एवं औषधि प्रशासन, यानी एफडीए, ने भी इस मामले में अपना रुख साफ किया है. विभाग के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति या प्रतिष्ठान एनालॉग पनीर को असली डेयरी पनीर बताकर बेचता है, तो इसे उपभोक्ताओं को गुमराह करना माना जाएगा. साथ ही, इसे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2006 के तहत अनुचित व्यापारिक गतिविधि माना जाएगा. ऐसे मामलों में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 

    एनालॉग पनीर पर पूर्ण प्रतिबंध की मांग की गई थी
    यह मुद्दा नया नहीं है. पिछले वर्ष महाराष्ट्र विधानसभा में भी इसे उठाया गया था. उस दौरान विधायकों ने एनालॉग पनीर पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की थी. अब सरकार ने उस दिशा में बड़ा फैसला लेते हुए राज्यभर में इस पर रोक लगा दी है। 

    कुल मिलाकर, महाराष्ट्र सरकार ने साफ संदेश दिया है कि उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य से जुड़े मामलों में किसी तरह की ढील नहीं दी जाएगी. एनालॉग पनीर पर पूर्ण प्रतिबंध, एफडीए की सख्त चेतावनी और जेल से लेकर भारी जुर्माने तक का प्रावधान, इस फैसले को राज्य की बड़ी कार्रवाई बनाता है। 

    News Desk

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