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    ITR Filing Last Date Changed: 31 जुलाई नहीं, जानिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की नई आखिरी तारीख

    News DeskBy News DeskJuly 21, 2026No Comments3 Mins Read
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    ITR Filing Last Date Changed: 31 जुलाई नहीं, जानिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की नई आखिरी तारीख
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    नई दिल्ली

     अगर आप यह सोच रहे हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) प करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2026 है, तो पहले यह अपडेट जरूर जान लें। कुछ टैक्सपेयर्स के लिए सरकार ने ITR भरने की डेडलाइन 31 अगस्त 2026 कर दी है। खास बात यह है कि अगर आपने पिछले फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ एक बार भी इंट्राडे ट्रेडिंग या फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस (F&O) में ट्रेड किया है, तो आप भी इस एक्स्ट्रा समय के हकदार हो सकते हैं।

    31 अगस्त 2026 तक फाइल करना है आईटीआर
    फाइनेंशियल ईयर 2025-26 (असेसमेंट ईयर 2026-27) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख हर किसी के लिए 31 जुलाई नहीं है। अगर आपकी इनकम में बिजनेस या प्रोफेशन से होने वाली कमाई शामिल है और आपके अकाउंट का टैक्स ऑडिट जरूरी नहीं है, तो आप 31 अगस्त 2026 तक आईटीआर फाइल कर सकते हैं।

    नए नियम के मुताबिक अगर आपने पूरे साल में सिर्फ एक बार भी इंट्राडे शेयर ट्रेडिंग की है या फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में एक भी ट्रेड किया है, तो इनकम टैक्स विभाग आपको बिजनेस इनकम वाला टैक्सपेयर मानता है। ऐसे में आपकी ITR फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई की बजाय 31 अगस्त हो जाती है।

    टैक्स नियमों के अनुसार इंट्राडे ट्रेडिंग से होने वाला फायदा या नुकसान स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम माना जाता है। इस इनकम पर सामान्य टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स लगता है और इससे होने वाले नुकसान को केवल स्पेकुलेटिव मुनाफे से ही एडजस्ट किया जा सकता है। वहीं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग से होने वाली आय या नुकसान को नॉन-स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम माना जाता है। भले ही इसमें शेयरों की डिलीवरी नहीं होती, लेकिन इनकम टैक्स कानून के तहत इसे बिजनेस इनकम की केटेगरीे में रखा जाता है।

    कौन फाइल कर सकता है 31 अगस्त तक आईटीआर?
    वित्त अधिनियम 2026 के तहत ऐसे टैक्सपेयर्स, जिनकी आय बिजनेस या प्रोफेशन से है और जिन्हें टैक्स ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है, उन्हें आईटीआर दाखिल करने के लिए 31 अगस्त 2026 तक का समय दिया गया है। इसका फायदा केवल ट्रेडर्स को ही नहीं बल्कि चार्टेर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर, वकील, आर्किटेक्ट, इंजीनियर और कंसल्टेंट जैसे प्रोफेशनल्स को भी मिलेगा। बशर्ते, उनका इनकम टैक्स ऑडिट लिमिट से कम हो।

    31 अक्टूबर तक फाइल कर सकते हैं आईटीआर
    अगर आपने फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग करते है, तो सबसे पहले अपना टर्नओवर जरूर निकालें। यदि आपका टर्नओवर टैक्स ऑडिट की तय सीमा से अधिक है, तो आपको ऑडिट कराना होगा। ऐसे मामलों में ITR दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर 2026 होगी। इसलिए केवल सैलरी मिलने की वजह से यह न मानें कि आपकी आखिरी तारीख 31 जुलाई ही है।

    News Desk

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