Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram YouTube
    • Home
    • About Us
    • Contact Us
    • MP Info RSS Feed
    Facebook X (Twitter) Instagram
    CG News
    • Home
    • देश
    • विदेश
    • राज्य
    • मध्यप्रदेश
      • मध्यप्रदेश जनसंपर्क
    • छत्तीसगढ़
      • छत्तीसगढ़ जनसंपर्क
    • राजनीती
    • धर्म
    • अन्य खबरें
      • मनोरंजन
      • खेल
      • तकनीकी
      • व्यापार
      • करियर
      • लाइफ स्टाइल
    CG News
    Home»व्यापार»वोडा-आइडिया को सुप्रीम कोर्ट से 1,600 करोड़ की राहत, आयकर विभाग की अपील खारिज  
    व्यापार

    वोडा-आइडिया को सुप्रीम कोर्ट से 1,600 करोड़ की राहत, आयकर विभाग की अपील खारिज  

    News DeskBy News DeskJanuary 22, 2025No Comments2 Mins Read
    Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr WhatsApp Email Telegram Copy Link
    वोडा-आइडिया को सुप्रीम कोर्ट से 1,600 करोड़ की राहत, आयकर विभाग की अपील खारिज  
    Share
    Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp Pinterest Email

    नई दिल्‍ली,। करेंसी और बकाया से जूझ रही टेलीकॉम कंपनी वोडा-आइडिया को सुप्रीम कोर्ट में बड़ी जीत हासिल हुई है। वीआई कंपनी के खिलाफ आयकर विभाग ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। अपने फैसले में शीर्ष अदालत ने बॉम्बे हाई कोर्ट के नवंबर 2023 के फैसले को कायम रखा है, इसमें कंपनी को 1,600 करोड़ का टैक्स रिफंड देने का आदेश दिया गया था। हालांकि टैक्स विभाग ने पहले ही वोडाफोन आइडिया को यह रिफंड जारी कर दिया है, लेकिन विभाग ने कंपनी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में बॉम्‍बे हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। 
    सुप्रीम कोर्ट ने टैक्स विभाग की अपील को खारिज कर दिया, क्योंकि हाई कोर्ट के राहत आदेश को चुनौती देने में 295 दिनों की अनावश्यक देरी हुई थी। अदालत ने टैक्स अधिकारियों की आलोचना कर इस देरी को गंभीर और अनुचित बताया। 
    नवंबर 2023 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने वोडाफोन आइडिया के पक्ष में फैसला सुनाया था, जिसमें टैक्स विभाग को निर्देश दिया गया कि वे टेलीकॉम ऑपरेटर द्वारा 2016-2017 के आकलन वर्ष के लिए चुकाई गई टैक्स की राशि वापस करे। कोर्ट ने कहा कि अगस्त 2023 में विभाग द्वारा पारित आकलन आदेश समय सीमा से बाहर था और इसलिए इस बरकरार नहीं रखा जा सकता। न्यायमूर्ति के आर श्रीराम और नीला गोकले की डिवीजन बेंच ने आकलन अधिकारी के खिलाफ भी कड़ा रुख अपनाया, जिन्होंने निर्धारित 30 दिनों की समय सीमा के भीतर अंतिम आदेश पारित नहीं किया और इस प्रकार सरकारी खजाने और जनता को भारी नुकसान पहुंचाया।

    News Desk

    Related Posts

    US-ईरान में नहीं बन रही बात, शेयर मार्केट भी कन्फ्यूज, सेंसेक्स-निफ्टी में सुस्ती

    April 28, 2026

    भारत का कमर्शियल व्हीकल मार्केट 2027 में रिकॉर्ड 12.4 लाख बिक्री की ओर बढ़ेगा: क्रिसिल रिपोर्ट

    April 28, 2026

    सोने की कीमतों में आई बड़ी गिरावट, 10 ग्राम गहने बनवाने में अब लगेंगे इतने कम पैसे

    February 2, 2026

    सोमवार को राहत या आफत? जानें आज 2 फरवरी को आपके शहर में कितने का मिल रहा है 1 लीटर पेट्रोल, यहाँ देखें पूरी लिस्ट

    February 2, 2026

    वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया 53 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट…

    February 1, 2026

    एक पेड़ मां के नाम अवश्य लगे पर्यावरण बचाएं

    July 2, 2025
    विज्ञापन
    विज्ञापन
    हमसे जुड़ें
    • Facebook
    • Twitter
    • Pinterest
    • Instagram
    • YouTube
    • Vimeo
    अन्य ख़बरें

    उत्तराखंड विधानसभा में महिला आरक्षण पर विशेष सत्र, सत्ता-विपक्ष में तीखी बहस

    April 28, 2026

    ‘उम्र सिर्फ एक आंकड़ा है’ , मनु भाकर ने वैभव सूर्यवंशी को लेकर कही बड़ी बात

    April 28, 2026

    TCS कांड में बड़े खुलासे, निदा खान ने पीड़िता को बनाया ‘हानिया’, अब भेजना था मलेशिया

    April 28, 2026

    IPL के ‘किंग’ कोहली ने पूरे किए 9 हजार रन, नंबर-2 रोहित शर्मा हैं काफी पीछे

    April 28, 2026
    हमारे बारे में

    यह एक हिंदी वेब न्यूज़ पोर्टल है जिसमें ब्रेकिंग न्यूज़ के अलावा राजनीति, प्रशासन, ट्रेंडिंग न्यूज, बॉलीवुड, खेल जगत, लाइफस्टाइल, बिजनेस, सेहत, ब्यूटी, रोजगार तथा टेक्नोलॉजी से संबंधित खबरें पोस्ट की जाती है।

    Disclaimer - समाचार से सम्बंधित किसी भी तरह के विवाद के लिए साइट के कुछ तत्वों में उपयोगकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत सामग्री ( समाचार / फोटो / विडियो आदि ) शामिल होगी स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक इस तरह के सामग्रियों के लिए कोई ज़िम्मेदार नहीं स्वीकार करता है। न्यूज़ पोर्टल में प्रकाशित ऐसी सामग्री के लिए संवाददाता / खबर देने वाला स्वयं जिम्मेदार होगा, स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी. सभी विवादों का न्यायक्षेत्र रायपुर होगा

    हमसे सम्पर्क करें
    Owner - Rakhi Roy
    Editor - Rahul Shende
    Mobile - 7089782411
    Email - cgnewsllive24@gmail.com
    Office - F 188, Aakash Ganga, Supela, Bhilai, Chhattisgarh
    April 2026
    M T W T F S S
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  
    « Mar    
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    • Home
    • About Us
    • Contact Us
    • MP Info RSS Feed
    © 2026 ThemeSphere. Designed by ThemeSphere.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.